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शराब पीकर चलाई कार तो हो सकती है 7 साल की जेल

Alcohol Limit

अब शराब पीकर कार चलाना और भी महंगा साबित हो सकता है. सरकार ने ‘Drink and Drive’ पर रोक लगाने के लिए और भी सख्त कानून बनाए हैं

अब शराब पीकर कार चलाना और भी महंगा साबित हो सकता है. सरकार ने ‘Drink and Drive’ पर रोक लगाने के लिए और भी सख्त कानून बनाए हैं. अब अगर आप शराब पीकर कार चलाते हैं और उसकी वजह से किसी की सड़क पर मौत होती है तो और साल साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इस कानून को लागू करने पर विचार कर रही है. फिलहाल, ‘Drink and Drive’ की वजह से हुई मौत को IPC की सेक्शन 304A के तहत negligence का मामला माना जाता है जिसमें जुर्माना या अधिक से अधिक 2 साल जेल या दोनों का प्रावधान है. पढ़ें – सरकार ने क्रैश गार्ड और बुल गार्ड पर बैन लगाया, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस दिशा में कुछ सुझाव भेजे हैं. परिवहन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को एक सुझाव देते हुए पूछा है कि ‘Drink and Drive’ की वजह से होने वाली मौत के मामले को ‘negligent driving’ की जगह ‘culpable homicide’ माना जाए. ऐसे में जेल जाने की तय सीमा 10 साल तक हो सकती है. पढ़ें – इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री: गुजरात टॉप पर, सिर्फ 5 राज्यों में अच्छा है ग्राफ

परिवहन मंत्रालय इस मामले में सख्त कानून इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि इन दिनों ‘Drink and Drive’ की वजह से होने वाली मौत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इज़ाफा देखा जा रहा है. ऐसे में इस दिशा में कानून बनाना सरकार की प्राथमिकता है.

इसके अलावा सरकार ‘lifetime third party’ इंश्योरेंस पर भी एक कानून बनाने की कोशिशों में जुटी है. इस कानून के तहत ग्राहकों को कार खरीदने के वक्त ही ‘lifetime third party’ इंश्योरेंस करना अनिवार्य होगा. ये लाइफटाइम इंश्योरेंस 15 सालों तक लागू होगा. अब देखना ये होगा कि सरकार ये कब तक लागू करेगी.

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