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दिल्ली में ऑड-इवन स्कीम की वापसी, 5 दिनों तक होगा लागू

Odd Even Rule Delhi

दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि इस बार ऑड-इवन स्कीम 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक लागू किया जाएगा.

दिल्ली में इन दिनों सांस लेना मुहाल हो गया है. बढ़ते प्रदूषण स्तर और स्मॉग की वजह से पूरी दिल्ली परेशान है. बीते तीन चार दिनों में देश की राजधानी में प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो चुका है कि लोगों को कई गंभीर बीमारियों का डर सता रहा है.

ऐसे में केंद्र और दिल्ली सरकार भी सकते में आ गई है. नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल की फटकार के बात दिल्ली की केजरीवाल सरकार गुरुवार को एक्शन में दिखी. इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महानगर में एक बार फिर ऑड-इवन स्कीम को लागू करने का फरमान जारी कर दिया है. ये तीसरा मौका है जब दिल्ली में ऑड-इवन स्कीम को लागू किया जा रहा है. पढ़े – गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना होगा अनिवार्य नहीं तो खानी होगी जेल की हवा

दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि इस बार ऑड-इवन स्कीम 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक लागू किया जाएगा. इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली कारें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी डिजिट के अनुसार चला करेंगी. ऑड तारीखों को ऑड नंबर की कारें और इवन तारीखों को इवन नंबर की कारें ही चला करेंगी. पढ़े – 2019 से बनने वाली सभी कारों में अनिवार्य होगा एयरबैग, स्पीड एलर्ट और पार्किंग सेंसर

इससे पहले साल 2016 में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी और 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दिल्ली में ऑड-इवन स्कीम को लागू किया गया था. अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार के इस कदम से दिल्लीवालों को राहत मिलेगी या नहीं.

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