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गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना होगा अनिवार्य नहीं तो खानी होगी जेल की हवा

Car Insurance Mandatory Rule

खबरों की मानें तो पूरे देश भर में जो भी लोग अब बिना इंश्योरेंस कराए गाड़ी चलाएंगे उन्हें जुर्माने के साथ जेल की सजा भी होगी।

पहले जो लोग अपनी गाड़ियों को बिना इंश्योरेंस के सड़क पर चलाते थे उन लोगों के लिए अब सरकार कड़ा नियम बनाने जा रही है। खबरों की मानें तो पूरे देश भर में जो भी लोग अब बिना इंश्योरेंस कराए गाड़ी चलाएंगे उन्हें जुर्माने के साथ जेल की सजा भी होगी। इस नियम के तहत सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाना अब अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो परिवहन मंत्रालय ने अब अपना रुख कड़ा करते हुए उन लोगों पर नकेल कसने की सोची है जिन्होंने अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं करवाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ डाटा तैयार किया जा रहा है। 2019 से बनने वाली सभी कारों में अनिवार्य होगा एयरबैग, स्पीड एलर्ट और पार्किंग सेंसर

मंत्रालय ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वह गाड़ियों की डिटेल्स् को शेयर करें। उन्होंने कंपनियों को आदेश दिया है कि वह साधारण व थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वालों की डिटेल्स भी मंत्रालय को सौपें। इसकी मदद से सरकार उन वाहन मालिकों को पकड़ सकती है जिन्होंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाया है। सर्विसिंग के नाम पर सिर्फ़ धुलाई करके वापस की मारुति बलेनो

इंश्योरेंस इंफोर्मेंशन ब्यूरो (IIB) के मुताबिक देशभर में करीब 21 करोड़ वाहन मौजूद हैं जिनमें सिर्फ 6.5 करोड़ वाहनों का ही इंश्योरेंस हो रखा है। आपको बता दें कि पूरे देशभर में करीब 55 फीसदी गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रह हैं। इसके अलावा कई गाड़ियां तो ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि वह या तो कबाड़ में या फिर पुलिस स्टेशनों में सीज हैं। पैसेंजर कार में भी केवल 70-80 फीसद कारों का इंश्योरेंस हो रखा है और देशभर के करीब 40-50 फीसद टू-व्हीलर मालिकों ने ही इंश्योरेंस करावाया हुआ है। देश के कुल वाहनों की संख्या में करीब 70 फीसदी हिस्सा टू व्हीलर का मौजूद है। दिल्ली में फिर लागू हो सकता है ऑड-इवन फॉर्मूला

सरकार ने साथ ही इंश्योरेंस डाटा के डिजिटल होने पर भी जोर दिया है। क्योंकि डिजिटल होने से ट्रैफिक पुलिस को रोककर किसी का इंश्योंरेंस चेक नहीं करना पड़ेगा। बल्कि उन्हें गाड़ी का नंबर डालने पर ही वाहन के इंश्योरेंस की सभी जानकारी मिल जाएगी।

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