इन नए नियमों के तहत आप अपने विंटेज व्हीकल्स को रेगुलर या कमर्शियल तौर पर सार्वजनिक सड़कों पर रोजाना ड्राइव नहीं कर सकेंगे। इन्हें केवल Motor Shows या Vintage Car Rallies में ही चलाने की अनुमति दी गई है।
50 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक नई पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब Vintage Car Collection रखने वाले Car Collectors बिना किसी परेशानी के अपने इन खास व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
नए नियमों के मुताबिक विंटेज कार ओनर्स अपनी कारों के पुराने नंबर को ही रजिस्टर करवा सकेंगे या फिर इन कारों के लिए नया नंबर भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये भी है कि इन कारों के लिए नंबरों की स्पेशल सीरीज रखी गई है। ये नंबर XX VA YY AAAA कुछ इस फॉर्मेट में होंगे जहां XX का मतलब स्टेट कोड से होगा तो वहीं VA से vintage vehicle और YY में दो लैटर्स की सीरीज होगी। AAAA की जगह 0001 से लेकर 9999 4 नंबरों की सीरीज दी जाएगी।
नए रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे 20 हजार रुपये
यदि कोई विंटेज कार ओनर अपनी किसी कार को नए नंबर से रजिस्टर करना चाहता है तो उसे इस काम के लिए 20,000 रुपये देने होंगे। वहीं पुराने नंबर को ही री रजिस्टर करने के लिए ओनर्स को 5000 रुपये चुकाने होंगे। इसके अलावा को इन कारों का इंश्योरेंस भी कराना होगा और यदि उन्हें अपनी कार इंपोर्ट करके मंगवाई है तो फिर उन्हें एंट्री बिल भी दिखानी होगी। साथ ही ओनर्स को अपना पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसके साथ उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लिकेशन फॉर्म भी भरना होगा। वैसे ज्यादातर लोग अपनी विंटेज कारों के लिए नए नंबर का आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि इन कारों के खास होने के साथ साथ इनके नंबर भी काफी खास होते हैं।
इन व्हीकल्स को माना जाएगा Vintage
इन नए नियमों के तहत आप अपने विंटेज व्हीकल्स को रेगुलर या कमर्शियल तौर पर सार्वजनिक सड़कों पर रोजाना ड्राइव नहीं कर सकेंगे। इन्हें केवल Motor Shows या Vintage Car Rallies में ही चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इन व्हीकल्स को लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की है जिसके तहत 50 साल से ज्यादा पुराने दोपहिया या चौपहिया वाहन जिन्हें उनकी ओरिजनल फॉर्म में मेंटेन करके रखा गया है और उनमें कोई नया मॉडिफिकेशन नहीं है तो केवल ऐसे ही वाहनों को Vintage Motor Vehicles की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने की पूरी प्रक्रिया के 60 दिनों के भीतर आपको आपके संबंधित राज्य से सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसके बाद आपका व्हीकल कानूनन मान्य भी हो जाएगा।