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100cc से कम वाली बाइक में नहीं लगेगी बैक सीट, कर्नाटक सरकार का फैसला

100cc bike seat ban

नए नियम के मुताबिक, राज्य सरकार 100cc से कम के इंजन वाली बाइक्स में पीछे की सीट हटाने की तैयारी कर रही है।

कर्नाटक सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, सरकार ने नया नियम बनाया है कि 100cc से कम इंजन वाली बाइक पर अब सिर्फ सिंगल सीट ही हुआ करेगी, यानि कि अब राज्य में 100cc की बाइक पर एक ही शख्स बैठ पाया करेगा। बाइक या टू-व्हीलर पर दो से ज्यादा सवारी बैठाने पर रोक लगाने की दिशा में ये सरकार का अहम कदम है।

नए नियम के मुताबिक, राज्य सरकार 100cc से कम के इंजन वाली बाइक्स में पीछे की सीट हटाने की तैयारी कर रही है। सरकार 100cc से कम ताकत वाले इंजन की बाइक बनाने वाली कंपनियों से बात करेगी कि वो बाइक या स्कूटर में पीछे की सीट नहीं लगाएं। इससे ये होगा कि लोग अपने पीछे किसी को नहीं बिठा पाएंगे।

एक अखबार के अनुसार, इस नियम को अमल में लाने के लिए राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा एक नोटिस 16 अक्टूबर को ही जारी किया जा चुका है, जिसके बाद राज्य मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का जिक्र है। इस नियम के अनुसार 100cc से कम इंजन वाली बाइक्स में पिलियन यानी पीछे की सीट ना लगाई जाए।

सरकार के इस फैसले की पुष्टि करते हुए परिवहन मंत्री एचएम रेवन्ना ने कहा कि सरकार केवल मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर रही है। उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक हाई कोर्ट ने सड़क हादसे के एक केस में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर हमने शपथ पत्र दाखिल किया है कि हम मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करेंगे जो 100cc से तक की बाइक पर दो लोगों को सवारी करने की अनुमति नहीं देता है।’

हालांकि, नियम के कारण राज्य सरकार बाइक बनाने वाली कंपनियों को अब तक एक सर्टिफिकेट जारी करती थी जिसके माध्यम से वो पीछे सीट लगी बाइक्स राज्य में बेच पाती थीं। लेकिन हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान दिया जब वो एक मोटर एक्सिडेंट इंश्योरेंस के केस की सुनवाई कर रही थी।

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