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एक जुलाई से छोटी कारें महंगी और लग्जरी कारें सस्ती हो सकती हैं

BS3 and BS4 difference & changes

नए टैक्स सिस्टम में छोटी और मझोले आकार की कारों की कीमत कुछ बढ़ सकती है.

केंद्र सरकार एक जुलाई से पूरे देश में एक साथ समान कर व्यवस्था जीएसटी लागू करने जा रही है. जानकार बता रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद छोटी और मझोले आकार की कारों की कीमत कुछ बढ़ सकती है. नए टैक्स सिस्टम में इन कारों पर कर थोड़ा बढ़ाए जाने की उम्मीद है. हालांकि ये भी माना जा रहा है कि जीएसटी आते ही कम से कम 10 केंद्रीय व राज्य स्तरीय टैक्स खत्म हो जाएंगे.

जीएसटी लागू होने के बाद हर तरह की वस्तुओं और सर्विसेज पर जो टैक्स लगेगा उसे चार स्लैब में बांटा गया है. ये दरें 5, 12, 18 और 28 फीसद के हिसाब से लगेंगी. यानी इस समय जितना टैक्स लग रहा है उसके करीब के नए टैक्स स्लैब के हिसाब से सिर्फ एक टैक्स लगेगा. यानी अभी छोटी और मझोले स्तर की कारों पर राज्यों का टैक्स 14.5-15 फीसद वैट और 12.5 फीसद उत्पाद शुल्क लगता है. इन्हें जोड़ दें तो कारों पर कुल 27-27.5 फीसद टैक्स लग रहा है. इस हिसाब से देखें तो जीएसटी में 28 वाला टैक्स स्लैब करीब हुआ. यानी अब एक जुलाई से इन कारों पर 0.5 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैक्स का बोझ आएगा. पढ़े – बहुत जल्द ई कॉमर्स साइट पर बिकेगा पेट्रोल और डीजल

अब बात करें 1500 सीसी तक की मझोले आकार वाली कारों पर 24 फीसद उत्पाद शुल्क और 14.5 फीसद वैट लग रहा है. यानी इन कारों पर कुल टैक्स 38.5 प्रतिशत लग रहा है. अब इन पर जीएसटी अधिकतम 28 फीसद टैक्स ही लगेगा. लेकिन अतिरिक्त सेस देना होगा ताकि राज्यों को होने वाला घाटा कम किया जा सके. जीएसटी मुआवजा कानून के तहत 15 फीसद तक सेस लगाया जा सकता है. पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मौजूदा टैक्स रेट से कहीं नया टैक्स रेट बहुत ज्यादा न हो जाए.

एसयूवी और 1500 सीसी से बड़ी कारों की बात करें तो इस समय मौजूदा समय में 27-30 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 14.5 फीसद वैट लग रहा है यानी कुल 41.5-44.5 प्रतिशत टैक्स. नए जीएसटी कानून के तहत 28 फीसद अधिकतम टैक्स और 15 प्रतिशत अधिकतम सेस यानी कुल मिलाकर 43 फीसद ही टैक्स लगेगा. यानी इस सेगमेंट की कारों की कीमत में कमी देखी जा सकती है.

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