इस तरह से व्हीकल ओनर्स को व्हीकल ट्रांसफर कराने में लगने वाले लंबे समय से तो छुटकारा मिलेगा ही साथ ही वो व्हीकल री-रजिस्ट्रेशन के खर्च से भी बच जाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से नए व्हीकल्स के लिए BH series नाम से नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया है। इस मार्क के जरिए अब व्हीकल ओनर्स को एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना व्हीकल ट्रांसफर कराने के लिए किसी तरह का कोई नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह से व्हीकल ओनर्स को व्हीकल ट्रांसफर कराने में लगने वाले लंबे समय से तो छुटकारा मिलेगा ही साथ ही वो व्हीकल री-रजिस्ट्रेशन के खर्च से भी बच जाएंगे।
इससे कैसे मिलेगा फायदा ये जानिए यहां
यदि आप अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट अपने व्हीकल समेत शिफ्ट होते हैं और यदि आपके व्हीकल पर बीएच मार्क है तो आपको उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बीएच सीरीज वाले नंबर का फॉर्मेट भी अलग होगा जो YY BH #### XX इस प्रकार से है। यहां YY – रजिस्टर्ड ईयर,BH- भाारत सीरीज का कोड,####- 0000 से लेकर 9999 तक कोई भी रेंडम नंबर ,XX-दो अल्फाबेट होंगे। बता दें कि ये बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन मार्क आपके लिए ऑप्शनल होगा और व्हीकल ओनर पर पूरी तरह निर्भर करेगा कि वो ये मार्क लेना चाहता है कि नहीं। कुल मिलाकर आपको बीएच मार्क की जरूरत महसूस नहीं होती है तो आप अपने नए व्हीकल का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
क्या ज्यादा देनी होगी कीमत?
नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस से बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क वाले व्हीकल्स थोड़े ज्यादा दाम वसूले जाएंगे। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन लेने वाले व्हीकल ओनर्स को अपने वाहन की कीमत का कुछ तय प्रतिशत हिस्सा फीस के रूप में चुकाना होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपके व्हीकल की प्राइस 5 लाख रुपये से कम है तो आपको बीएच सीरीज नंबर के लिए अपने व्हीकल की प्राइस का 8 प्रतिशत हिस्सा यानी 40,000 रुपये देने होंगे। वहीं यदि आपके व्हीकल की प्राइस 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये होती है तो आपको इसका 12 प्रतिशत हिस्सा रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर देना होगा। बता दें कि ये बीएच मार्क वाले रजिस्ट्रेशन देशभर में शुरू कर दिए गए हैं जो केवल नए व्हीकल्स के लिए ही मान्य होंगे।